UP News: अयोध्या (Ayodhya) जिला प्रशासन ने बीजेपी (BJP) के सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) को पांच जून को राम कथा पार्क में विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day) पर होने वाले अन्य कार्यक्रमों के मद्देनजर संत सम्मेलन के आयोजन की अनुमति नहीं दी है. बता दे कि दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता का फ़ोन आया और बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) को रैली रद्द करनी पड़ी. वो बृजभूषण जिनके बारे में कहा जाता है कि वे सिर्फ़ अपने मन की सुनते हैं. न पार्टी और न सरकार की. तो आख़िरकार उस फ़ोन में ऐसा क्या कहा गया कि बृजभूषण के तेवर नरम पड़ गए. पिछले दो हफ़्ते से वे अयोध्या की जन चेतना रैली की तैयारी कर रहे थे.
दावा था कि कम से कम 11 लाख लोग इस रैली में आएंगे.वही हो रहे इस कार्यक्रम में अयोध्या के कई साधु संतों को भी न्योता भेजा गया था. वही पुलिस क्षेत्राधिकारी (Ayodhya) एस पी गौतम ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. एस पी गौतम ने बताया कि पार्षद चमेला देवी ने सोमवार को संत सम्मेलन के आयोजन की अनुमति मांगी थी, जिसे नामंजूर कर दिया गया है. वहीं, बृजभूषण ने फेसबुक पर जारी एक पोस्ट में कहा कि वह 5 जून को होने वाली जन चेतना महारैली को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस पहलवानों द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है.
UP News: बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर दर्ज हैं दो मामले
मालूम हो कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और संगीता फोगाट जैसे शीर्ष पहलवानों ने बृजभूषण पर एक नाबालिग पहलवान समेत सात महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगाया है. दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की हैं. पहली प्राथमिकी एक नाबालिग पहलवान के यौन शोषण के आरोपों के मद्देनजर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियमत के तहत दर्ज की गई है. वहीं, दूसरी प्राथमिकी में शीलभंग करने संबंधी आरोप लगाए हैं.
बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में जांच जारी है. हालांकि बीते दिनों जांच को लेकर कई तरह की बातें सामने आई थीं. जिसमें दावा किया गया था कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं. हालांकि पुलिस ने इसे गलत बताया था. दिल्ली पुलिस ने ट्विटर पर कहा, ‘‘कई टेलीविजन चैनलों पर यह खबर प्रसारित की जा रही है कि दिल्ली पुलिस को डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख के खिलाफ दर्ज मामलों में पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं और इस संबंध में एक अंतिम रिपोर्ट संबद्ध अदालत में दाखिल की जानी बाकी है.’’
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