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लखीमपुर खीरी में नौ साल पुराने मामले में दुष्कर्म आरोपी को मिली 14 साल की कैद

यूपी के जनपद लखीमपुर खीरी में अबोध बालिका के मुंडन के दिन उसे अगवा कर दुष्कर्म के नौ साल पुराने मामले में एडीजे प्रतिभा नारायण की अदालत ने दुष्कर्मी को 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

बता दे कि विशेष लोक अभियोजक संजय सिंह ने बताया की कोतवाली सदर के मोहल्ला गौटैय्याबाग में रहने वाला विपिन पंडित मूल रूप से थाना फरधान के ग्राम टीकर का निवासी है। वह 30 मई वर्ष 2013 की शाम आठ बजे शहर के एक मोहल्ला से एक बच्चीका अपहरण कर उठा ले गया था। उसी दिन उस बच्ची का मुंडन संस्कार होना था।

इसके बाद आरोपी ने उदयपुर में शेरा की दुकान के पास मासूम से दुष्कर्म किया और लहूलुहान अवस्था में छोड़कर भाग गया था। वही पड़ोस की रहने वाली आरोपी महिला मासूम बच्ची को उठाकर लाई थी। इस मामले में बालिका के घरवालों ने दुष्कर्मी आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज कर उसके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।

रिपोर्ट : अजय वर्मा

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