Jalaun News: रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आयी है उत्तर प्रदेश के जालौन में पिता ने अपनी नाबालिक बेटी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। जिसमें नानी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। 6 महीने 25 दिन के ट्रायल के बाद कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी मानते हुए पिता को 22 साल की कैद के साथ उस पर 50 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है।दरअसल, पूरा मामला 5 मार्च 2022 के कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां पर पीड़िता ने अपने पिता पर रेप करने का आरोप लगाया था। वहीं, पीड़िता ने इस पूरे मामले का जिक्र अपनी नानी से किया तो नानी ने अपने बेटे के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी जिसमें पुलिस ने मामला पंजीकृत कर दिया था।
Jalaun News: नाबालिग बेटी के साथ पिता ने किया था रेप
16 वर्षीय किशोरी अपने ननिहाल में रहती थी। इसी दौरान पिता प्रेम चंद्र उसे अपने साथ गांव ले आया और उसके साथ कई बार रेप की वारदात को अंजाम दिया। जब पीड़िता की नानी उससे मिलने आयी तो उसने आपबीती बताई। बाद में नानी उसे लेकर कोतवाली कालपी पहुंची और बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप में प्रेमचंद्र के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी पिता को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
घटना के ठीक 1 महीने बाद ही पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। 6 माह 25 दिन के ट्रायल के बाद सोमवार को इस मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। वहीं, जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने बताया कि पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश विजय बहादुर यादव ने प्रेमचंद्र को बेटी के साथ दुष्कर्म के अपराध में दोषी करार दिया है। उसे 22 साल के सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।