देश भर में जबरन धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. कई राज्यों ने इस संबंध में कानून भी बनाए हैं.जिसके अब (Haryana News News) हरियाणा में भी शादी के लिए धर्मान्तरण को लेकर कानून लागू हो गया है.मंगलवार यानि आज हरियाणा (hariyana cm) के राज्यपाल ने धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले कानून को मंजूरी दे दी है. जी हाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने धर्म परिवर्तन के मामले में बड़ा फैसला लिया है.

हरियाणा (Haryana News News) सरकार ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने का कड़ा शिकंजा कस दिया है. अब हरियाणा में धर्म परिवर्तन कर शादी करने की इजाजत नहीं है. ऐसा करने वालों को 3 से 10 साल तक की जेल हो सकती है. (hariyana cm) मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण नियम 2022 बनाया है. जिसे अब हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मंजूरी मिल गई है. जिसके बाद यह कानून पूरी तरह से लागू करते हुए इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है.

DC को देनी होगी धर्म परिवर्तन करने की जानकारी
धर्म परिवर्तन के मामले में एक प्रावधान (Haryana News News) यह भी लागू किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो जिले के DC को पहले इसकी जानकारी देनी होगी. DC कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उस व्यक्ति के धर्म परिवर्तन की सारी जानकारी को चस्पा किया जाएगा और फिर अगर धर्म परिवर्तन वाले व्यक्ति को कोई परेशानी होती है तो 30 दिनों के अंदर लिखित में शिकायत दी जा सकती है. फिर DC इस मामले की जांच करेंगे कि धर्म परिवर्तन के नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं. धर्म परिवर्तन नियमों का उल्लंघन होने की स्थिति में धर्म परिवर्तन की स्वीकृति रद्द कर दी जाएगी. वही डीसी के आदेश से अगर किसी को आपत्ति होती है तो इसी स्थिति में वो मंडल आयुक्त के सामने 30 दिनों के अंदर अपील कर सकता है.