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Gurugram: महिला को नौकरी के इंटरव्यू के लिए बुलाया, नशीला पानी पिलाकर किया रेप

Gurugram: महिला को नौकरी के इंटरव्यू के लिए बुलाया, नशीला पानी पिलाकर किया रेप

Gurugram: हरियाणा में एक इंजिनियरिंग ग्रेजुएट महिला को जॉब इंटरव्यू का झांसा देकर रेप (Rape) करने का मामला सामने आया है। 27 साल की महिला के साथ एक मॉल की पार्किंग में हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला को बुलाने वाले शख्स ने अपनी कार को मॉल के बेसमेंट में पार्क किया था। गुरुग्राम पुलिस (gurugram news) का कहना है कि सिकंदरपुर के एमजी रोड स्थित मॉल में ये हिला देने वाली घटना हुई है। हैवानियत से पहले पीड़िता को ड्रग्स दिया गया और इसके बाद कार के अंदर ही उसके साथ बलात्कार हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Gurugram: इंटरव्यू के लिए बुलाया था मॉल

घटनाक्रम के मुताबिक 11 फरवरी को आरोपी ने इंजिनियरिंग ग्रेजुएट महिला को नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए गुरुग्राम के मॉल में बुलाया। जब महिला मॉल में पहुंची तो आरोपी शख्स उसे मॉल के बेसमेंट में ले गया। यहां पर उसने पीड़िता को पानी में नशीली दवा मिलाकर पीने को दिया। नशे में बेसुध होने के बाद उसके साथ रेप को अंजाम दिया गया। महिला की शिकायत पर सेक्टर-51 के महिला पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोपी की पहचान तुषार कपूर के रूप में की है। आरोपी ने अपना परिचय युवा ग्रेजुएट्स को रोजगार देने वाले रिक्रूटर के रूप में दिया था। महिला ने पुलिस (gurugram police) को दी अपनी शिकायत में कहा है, ‘वह मुझसे मॉल के गेट पर मिला और मुझे बेसमेंट की ओर ले गया। इसके बाद उसने मुझे पानी पीने के लिए दिया। इसे पीने के बाद मैं होशोहवास खो बैठी और वह मुझे अपनी कार के अंदर ले गया। कार के अंदर ही उसने मेरे साथ बलात्कार किया। पार्किंग में मुझे छोड़कर वह मौके से फरार हो गया।’ पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने पुलिस के सामने मुंह खोलने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी है।

गुरुग्राम पुलिस ने बताया

गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि जॉब इंटरव्यू के बाद आरोपी महिला को लंच के लिए लेकर गया। इसके बाद उसने महिला को घर तक छोड़ने का ऑफर दिया। महिला को अपने साथ लेकर वह मॉल के बेसमेंट तक गया। पुलिस के मुताबिक यहां पर कथित तौर पर ड्रग्स देने के बाद महिला से रेप किया गया। महिला पुलिस थाने की एसएचओ इंस्पेक्टर सुमन सुरा का कहना है, ‘हमने महिला के आरोपों के बाद भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 328 (जहर देकर किसी को नुकसान पहुंचाना), धारा 376 (Rape) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत केस दर्ज कर लिया है। अभी हम आरोपों की जांच कर रहे हैं। हमने मॉल के मैनेजमेंट से आगे की कार्रवाई के लिए सीसीटीवी फुटेज मांगे हैं।’ महिला का मेडकल टेस्ट भी कराया जा रहा है।

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