Crime news: चश्मा की कीमत पूछने और नहीं लेने पर आवेश में आकर जयस्तंभ चौक में चाकू मारकर हत्या करने वाले दुकानदार को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। वहीं नाबालिग आरोपी के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में प्रकरण पेश किया गया है। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रथम अपर सत्र न्यायधीश संतोष कुमार तिवारी ने पुलिस की केस डायरी, साक्ष्य और अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए 23 गवाहों के बयान के आधार पर फैसला सुनाया। अपर लोक अभियोजक राजेन्द्र जैन ने बताया कि कोंडागांव निवासी इरशाद अहमद अपने साथियों और भाई के साथ कार में 12 अक्टूबर 2020 को इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने रायपुर आया था।
Crime news: ऑफिस के सामने फुटपाथ पर चश्मा दुकान चलाने वाला
शाम करीब 6 बजे वह मालवीय रोड से जयस्तंभ चौक की ओर आ रहे थे। इसी दौरान पोस्ट ऑफिस के सामने फुटपाथ पर चश्मा दुकान चलाने वाले मोहसिन अली (27 वर्ष) ईरानी कॉलोनी ग्राम उरकुरा निवासी से चश्मा का रेट पूछा। उसने एक चश्मे की कीमत 700 रुपये बताया। इसका विरोध करते हुए इरशाद अहमद ने कहा कि फुटपाथ के चश्मे की इतनी कीमत नहीं हो सकती। उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ते ही चाकू निकालकर मारने दौड़ा। जयस्तंभ चौक स्थित ट्रैफिक सिग्नल में कार के रूकते ही चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया था।
जिससे इरशाद गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद उसे तत्काल अस्पताल में दाखिल कराया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। गोलबाजार पुलिस ने चाकू मारने वाले मोहसिन अली को कोर्ट में पेश कर जेल और उसके नाबालिग साथी को बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया।