Bahraich News: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बहराइच के निर्देश पर जरवल रोड थाने के इंस्पेक्टर समेत चार लोगों के विरुद्ध उसी थाने में केस दर्ज किया गया है. इंस्पेक्टर के विरुद्ध भ्रष्टाचार (up Corruption) निवारण अधिनियम का केस भी लगाया गया है. वहीं कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई को लेकर पुलिस (police) महकमे में हड़कंप मच गया है. दरअसल बहराइच जनपद में जरवल रोड थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बंभौरा निवासी सुनीता पत्नी फूल चंद्र ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया था.
वादी के अधिवक्ता कुल भूषण मिश्रा ने एक मार्च को महिला के पति की पिटाई करने, उसकी जमीन पर कब्जा करवाने और छोड़ने के एवज में घूस लेने का आरोप लगाया था. जिसमें महिला का कहना है कि 10 हजार रुपये घूस देने के बाद उसके पति को छोड़ा गया. पुलिस की पिटाई से उसके पति को काफी चोट आई है.
Bahraich News: आरोपियों ने किया कोर्ट की अवमानना
कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जरवल रोड पुलिस (police) को तलब किया, लेकिन पुलिस अपना पक्ष लेकर नहीं पहुंची. अधिवक्ता कुल भूषण मिश्रा ने बताया कि कोर्ट की अवमानना पर न्यायधीश नाराज होते हुए मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया.
कोर्ट के निर्देश पर शुक्रवार (friday) को जरवल रोड थाने के इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह, सिपाही प्रताप सिंह, सहकारी विकास समिति बांभौरा के लिपिक अवधेश कुमार सिंह और सचिव दीपक वर्मा के विरुद्ध मारपीट करने, धमकी देने, पीड़ित को हानि पहुंचाने समेत सात धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. इनमें भ्रष्टचार निवारण अधिनियम का केस भी दर्ज किया गया है.