Afzal Ansari: गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार दिया है. अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है और 1 लाख का जुर्माना लगा है. इसके साथ ही उन्हें कस्टडी में ले लिया गया है. बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रहे केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. बीते 1 अप्रैल को कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. साल 2007 में दर्ज हुए इस मामले में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी और उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी आरोपी थे. इससे पहले कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा सुनाई है और उसके उपर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है.
Afzal Ansari: संसद सदस्यता जाना तय
बता दें कि किसी संसद सदस्य को दो साल या दो साल से उपर की सजा होती है तो उसकी सांसदी जाना तय है. इस समय अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद हैं और वह बसपा के टिकट पर जीते थे. बता दें कि साल 2005 में 29 नवंबर को बीजेपी के मोहम्मदाबाद से तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय सहित सात लोगों को गोलियों से छलनी किया गया था. इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल को आरोपी बनाया गया था.
इस हत्याकांड को लेकर 22 नवंबर 2007 को गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली में गैंगस्टर चार्ट में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को शामिल करते हुए गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसके बाद 23 सितंबर 2022 को प्रथम दृष्टया दोनों के खिलाफ आरोप तय किए गए और अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी हुई.
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